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वाराणसी में ‘अनलॉक’ दुरुपयोग पर गुंडा एक्ट तहत कार्रवाई की तैयारी

वाराणसी, 09 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना महामारी के मद्देनज़र ‘अनलॉक’ की छूट का बार-बार दुरुपयोग करने वाले लोगों पर अब गुंडा एक्ट के तहत जिलाबदर जैसी कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि कारोना संक्रमण के मद्देनज़र ‘अनलॉक’ की छूट का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बार-बार शांति भंग करने वालों के बेलबांड की धनराशि जब्त करते हुए उन पर लम्बी अवधि तक निरोधात्मक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आदतन लोक शांति भंग करने वालों पर पर गुण्ड एक्ट के तहत जिलाबदर करने तथा उनके शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि शहर में लगभग 200-300 व्यक्ति ऐसे हैं जो अनलॉक की छूट का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों ने गत एक माह धरना-प्रदर्शन कर सड़क जाम कर पूरे शहर की शांति व्यवस्था को भंग किया गया है। लगभग हर दिन बीएचयू लंका गेट, जिला मुख्यालय पास, रविन्द्रपुरी एवं कई अन्य स्थानों पर सड़क यातायात बाधित करते हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि शहर में वरूणा शास्त्री पुल पर उच्च न्यायालय के आदेश से धरना स्थल चिन्हित है। कोई भी व्यक्ति अनुमति ले कर वहां लोकतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन कर सकता है। उन्होंने कहा कि निर्धारित धरना स्थल के अलावा अन्य स्थानों पर धरना-पद्रर्शन करने वालों पर उच्च न्यायालय के आदेश का खुला उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
श्री शर्मा ने कहा कि आरोपियों द्वारा मुचलके पर बेलबांड अपनी रिहाई कराई गई है, उनमें से कुछ लोग पुनः शांति भंग करते हुए पाए गए हैं। ऐसे लोगों की तस्वीरें अखबारों एवं सोशल मीडिया आदि में प्रकाशित होती रहीं हैं।
जिलाधिकारी बताया कि इस संबंध में अपर जिलाधिकारी नगर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारियों सहित सभी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये गए हैं कि अपने-अपने क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष से समन्वय स्थापित करके थानावार ऐसे लोगों की सूची बनाएं जो अलग-अलग कारणों के बहरले शहर की शांति व्यवस्था प्रतिदिन भंग करते हैं और लोक शांति छिन्न-भिन्न करते हैं।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति बेलबांड एवं जमानत पर रिहा हुए हैं, यदि उन्होंने बेलबांड भरने के बाद पुनः शांति भंग करने का प्रयास किया है तो उनसे बेलबांड धनराशि की वसूलने के आदेश दिये गए हैं। जरूरत होने पर उनकी बेलबांड में उल्लिखित सम्पत्ति की कुर्की करते हुए नीलामी की कार्यवाही करने के लिए भी कहा गया है।
जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेटों को यह भी निर्देश दिया है कि गत दो-तीन माह की सभी घटनाओं की थाना स्तर पर समीक्षा कर कार्रवाई एक सप्ताह में पूर्ण करते हुए 15 अक्टूबर तक रिपोर्ट देने को कहा है।
बीरेंद्र त्यागी
वार्ता
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