राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Oct 9 2020 6:03PM उप्र में आवास के ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृत करने की व्यवस्था लागूलखनऊ,09 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में जन सामान्य की सुविधा के लिए ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृत करने की व्यवस्था लागू है और अभी तक 4500 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के मानचित्रो को हाई-रिस्क एवं लो-रिस्क की श्रेंणी में विभाजित करते हुए लो-रिस्क श्रेणी के भवन मानचित्र आर्किटेक्ट द्वारा सत्यापित होने पर 48 घंटे के अंदर आपत्ति न/न होने की दशा में स्वतरू स्वीकृत होने की व्यवस्था भी सॉफ्टवेयर में की गई है। उन्होंने बताया कि लो-रिस्क (विकसित क्षेत्र के 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भवन एवं स्वीकृत तलपट मानचित्र क्षेत्र के समस्त आवासी भवन) मानचित्र बिना निरीक्षण के ही स्वीकृत करने का प्राविधान किया गया है। उन्होंने बताया कि लो-रिस्क के अलावा समस्त भवन मानचित्र एवं तलपट मानचित्र हाई-रिस्क की श्रेणी में रखे गए हैं, जिसमें स्थल निरीक्षण के बाद ही मानचित्र स्वीकृत किए जाते हैं। श्री कुमार ने बताया कि वर्तमान में लागू किए गए ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पोर्टल पर अभी तक लगभग 4500 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 2500 मानचित्र अंतिम रूप से स्वीकृत किए जा चुके हैं।त्यागीवार्ता