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उच्च न्यायालय ने मांगी जानकारी न दाखिल करने पर वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से किया इंकार

प्रयागराज 21अक्टूबर (वार्ता ) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मांगी गयी जानकारी न देने पर सीबीएसई बोर्ड के अधिवक्ता की वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से सुनवाई की मांग अस्वीकार कर दी और पांच नवंबर को क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज के सचिव को याची से संबंधित पत्रावली के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया । यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने गौरव कुमार राय की याचिका पर दिया है ।
कोर्ट ने बोर्ड के अधिवक्ता धनंजय अवस्थी से पिछले तीन मार्च को याचिका पर जानकारी मांगी थी। सुनवाई के दौरान मांगी गयी जानकारी पत्रावली नही रखी गयी और अधिवक्ता ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से सुनवाई की मांग की।
आदेश का पालन न होने के कारण कोर्ट ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से सुनवाई की मांग अस्वीकार कर दी । सुनवाई अब 5 नवम्बर को होगी।
सं विनोद
वार्ता
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