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परिवहन विभाग में 17 नवंबर 2017 की वरिष्ठता सूची होगी लागू:उच्च न्यायालय

लखनऊ,21 अक्टूबर (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य परिवहन विभाग के यात्री कर व सामान कर अफसरों की 15 अप्रैल 2019 की फाइनल वरिष्ठता सूची जारी करने संबंधी दो आदेशो को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि अदालत के फैसले के तहत 17 नवंबर 2017 को जारी वरिष्ठता सूची ही रहेगी और वही लागू भी होगी ।
न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने विजय किशोर आनंद समेत 10 याचियों की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश सुनाया । इसमें याचियों ने 15 अप्रैल 2019 के उन दो आदेशों को चुनौती दी थी जिनके तहत फाइनल वरिष्ठता सूची जारी हुई थी। याचियों का कहना था कि 15 अप्रैल की फाइनल वरिष्ठता सूची से उनकी सीनियरिटी प्रभावित हुई क्योंकि उन लोगो से जूनियर, वरिष्ठता में उनसे उपर हो गए थे।
यचियों के अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा के मुताबिक याची परिवहन विभाग में यात्री व माल कर अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त हुए थे जबकि यात्री व सामान कर अधीक्षक पदों के कुछ कर्मी काडर विलय के तहत आए थे। वर्ष 2017 में अदालत के एक अन्य याचिका पर दिए गए फैसले के तहत 17 नवंबर 2017 को यह वरिष्ठता सूची बनी थी। इसके बाद 15 अप्रैल 2019 को दो आदेश जारी कर फाइनल वरिष्ठता सूची बनी। इसमें फिर वरिष्ठता में गड़बड़ी होने की बात कहते हुए याचियों ने इसके खिलाफ यह नई याचिका दायर कर चुनौती दी थी । उधर, परिवहन विभाग व अन्य पक्षकारों की तरफ से याचिका का विरोध किया गया।
न्यायालय ने विभाग के यात्री कर व सामान कर अफसरों की 15 अप्रैल 2019 की फाइनल वरिष्ठता सूची संबंधी दो आदेश रद्द करते हुए निर्देश दिया कि अदालत के फैसले के तहत 17 नवंबर 2017 को जारी वरिष्ठता सूची ही बहाल रहेगी और लागू होगी।
सं त्यागी
वार्ता
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