राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Nov 4 2020 3:14PM बलरामपुर में अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्जबलरामपुर, 04नवम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक के खिलाफ सार्वजनिक मंच से अमर्यादित शब्दो का इस्तेमाल करने के मामले मे देहात थाना क्षेत्र की पुलिस ने बुधवार को दो सगे भाइयो समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। व्यक्तियो के खिलाफ मानहानि,लोक सेवक के सार्वजनिक कार्य मे बाधा डालने,धोखा देने,भय दिखाने,समाज मे नफरत फैलाने,अपराधिक साजिश मे सामिल होने सहित विभिन्न धाराओ मे मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों ने यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक मंच से पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा को हत्या के मामले मे फसाने समेत लोक सेवक के सार्वजनिक कार्य मे बाधा डालने, भय दिखाने, धोखा देने, समाज में नफरत पैदा करने के अलावा सूचना प्रोधोगिकी अधिनियम के तहत आरोपी मृगेन्द्र उपाध्याय, दीपेन्द्र उपाध्याय तथा चार अज्ञात लोगों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया है। उन्होने बताया कि थाना देहात में दर्ज मामले मे पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा स्वंय वादी मुकदमा है। आरोपी मृगेन्द्र उपध्याय और भाई दीपेन्द्र उपध्याय पिछले दिनों सदर तहसील गेट पर एक मंच के माध्यम से सार्वजनिक रूप से पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा काे हत्या के अपराध में फसाने की भी धमकी दी है। इस दौरान आरोपियों ने अहिंसक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को भडकाने का काम किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक के शासकीय कर्तव्यों से विरत करने के लिए अनुचित दबाव के लिये हत्या की साजिश में उन्हें फसाने की भी धमकी दी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा की तहरीर पर थाना देहात मे मृगेन्द्र उपाध्याय, दीपेन्द्र उपध्याय समेत छह अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500,186,194,420,389,153,505(2),504,506,120बी , सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन)अधिनियम2008 की धारा 67 और पुलिस (द्रोह उद्दीपन)अधिनियम 1922 की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।सं भंडारीवार्ता