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मथुरा अदालत ने राजद्रोह के चार आरोपियों को दो दिन की पुलिस कस्टडी रिमान्ड पर दिया

मथुरा,04 नवम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में मथुरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजू राजपूत ने एसटीएफ के अनुरोध पर राजद्रोह जैसी गंभीर धाराओं के चार आरोपियों को दो दिन की पुलिस कस्टडी रिमान्ड पर दे दिया है।
एपीओ ब्रजमोहन सिंह ने आज यहां बताया कि मजिस्ट्रेट ने पीएफआई संगठन से जुडे आरोपयों अतीकुर्ररहमान,, मसूद,पत्रकार सिद्दीक एवं आलम को दो दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमान्ड पर भेज दिया है। साथ ही मसूद की जेआरएफ की परीक्षा देने के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार कर दिया है।
उन्होंने बताया कि अभियुक्तों अतीकुर्रहमान, मसूद एवं आलम के अधिवक्ता मधुबन दत्त चतुर्वेदी की ओर से पूर्व में अदालत से अनुरोध किया गया था कि मसूद की जेआरएफ की परीक्षा पुलिस अभिरक्षा में देने के लिए अनुमति दी जाय।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह ने बताया कि पुलिस कस्टडी रिमान्ड आज शाम पांच बजे से शुरू हो गई है जो 48 घंटे तक प्रभावी रहेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि अतीकुर्रहमान, मसूद एवं आलम की जमानत की अर्जी पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश अमर सिंह की अदालत में अब पांच नवम्बर को सुनवाई होगी। आराेपियों अतीकुर्रहमान, मसूद एवं आलम के अधिवक्ता चतुर्वेदी ने बताया कि केस डायरी सीजेएम कोर्ट में जमा होने के कारण जमानत पर आज होने वाली सुनवाई एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि विद्वान न्यायाधीश अमर सिंह ने एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक राकेश पालीवाल को भी आज उस समय अदालत में ही फटकार लगाई जब उन्होंने अदालत से सुनवाई के लिए अगली तारीख देने का अनुरोध किया था। अदालत ने इसके पूर्व 29 अक्टूबर के अपने आदेश में एसटीएफ से कहा था कि अगली सुनवाई चार नवम्बर को होगी और उसके बाद कोई और मौका नही दिया जाएगा।
गौरतलब है कि मथुरा पुलिस ने पीएफआई संगठन से जुड़े चार लोगों को हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से पुलिस ने भडकाऊ साहित्य आदि बरामद किया था।
सं त्यागी
वार्ता
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