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बच्चा लेकर पिता जा सकता है विदेश

प्रयागराज 6 नवम्बर (वार्ता) चार साल के बच्चे को उसकी मां से दूर विदेश लेकर भाग जाने की आशंका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को को बच्चे को पिता अथवा बाबा को अवैध निरुद्धि से मुक्त कराकर पेश करने का आदेश दिया है।
मां वर्षा यादव की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिया है।
न्यायालय ने सीजेएम मेरठ को बच्चे के पिता को इलेक्ट्रानिक माध्यम से तत्काल उच्च न्यायालय का नोटिस रिसीव कराने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई 11 नवंबर को होगी।
याची के अधिवक्ता इमरानउल्लाह का कहना था कि याची और उसके पति मृणाल खुराना मई 2020 में अलग हो गए हैं। तीन अक्तूबर को मृणाल खुराना याची से उसके चार वर्षीय बेटे युविन खुराना को झूठ बोल कर ले गया कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। याची ने बच्चे की काफी तलाश की। अपने ससुर से भी बच्चे के बारे में पूछा मगर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी।
इस पर याची ने लालकुर्ती थाने में बच्चे की गुमशुदगी दर्ज करा दी। याची को दुबई में रहने वाले उसके एक नजदीकी से जानकारी हुई कि मृणाल खुराना बच्चे को लेकर दुबई चला गया और वहीं रहा है।
इस बीच पता चला कि मृणाल 31 अक्तूबर को वापस बच्चे के साथ भारत आया है और वह किसी भी दिन फिर से दुबई जा सकता है। अदालत ने ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए एसएसपी मेरठ को निर्देश दिया है कि वह बच्चे को हर हाल में 11 नवंबर को उच्च न्यायालय में पेश करें।
सं प्रदीप
वार्ता
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25 Apr 2024 | 5:08 PM

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