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सामूहिक विवाह योजना में अब दो लाख आय वाले होगें पात्र

कुशीनगर 24 नवंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह सम्पन्न कराने के लिये आवेदकों की अधिकतम आय सीमा दो लाख रूपये निर्धारित कर दी है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनानान्तर्गत आवेदकों की आय सीमा दो लाख रूपया वार्षिक कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत गरीब बेटियों के विवाह के लिये कुल 51000 हजार रूपये खर्च किये जाते है जिसमें 35000 रूपये की धनराशि वधू के बैंक खाते में हस्तानांतरित की जाएगी जबकि दस हजार रूपये में वर वधु का सामान तथा छह हजार रूपये कार्यक्रम आयोजन भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्दुत/प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में व्यय के लिये निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि सामूहिक विवाह कराए जाने के लिश्े शुभ तिथि चार दिसम्बर स्थान पथिक निवास कसया कुशीनगर में निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के इच्छुक आवेदनकर्ता अपने सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी,ग्राम विकास अधिकारी तथा नगर क्षेत्र के आवेदक अधिशासी अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत से सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं।
सं प्रदीप
वार्ता
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