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शाही मस्जिद हटाने संबंधी वाद पर सुनवाई 15 जनवरी को

मथुरा 04 जनवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने सोमवार को श्रीकृष्णजन्मभूमि की जमीन से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने संबंधी वाद में अगली सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है।
सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा भदौरिया ने हिंदू आर्मी के प्रमुख मनीष यादव के वाद पर प्रतिबन्धो और सीमाओं पर विस्तार से विचार करने के लिए अगली तारीख 15 जनवरी निर्धारित की है।
मनीष यादव की ओर से इस आशय का एक नया वाद उनके अधिवक्ताओं के माध्यम से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 15 दिसम्बर को दायर किया गया था जिसमें उसने श्रीकृष्ण जन्मभूमि से संबंधित हुए 1967 के समझौते को निरस्त करने की मांग की गई थी। दावे की स्वीकार्यता पर निर्णय देने के लिए 22 दिसम्बर की तिथि निर्धारित की गई थी मगर उस दिन बार के पूर्व अधिवक्ता अजय पोइया के निधन के कारण अदालती कामकाज नही हुआ था इसलिए वाद की स्वीकार्यता पर अगली सुनवाई के लिए चार जनवरी निर्धारित की गई थी।
वादी के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि इस वाद में चेयरमैन यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड, सचिव श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट एव शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव को पार्टी बनाया गया है। मनीष यादव की दलील है कि 1967 का समझौता रद्द होने के बाद ही शाही मस्जिद ईदगाह को हटाना पड़ेगा।
इससे पूर्व इसी मामले में दो और वाद दायर हो चुके हैं। जहां एक वाद लखनऊ निवासी रंजना अग्निहोत्री एवं अन्य की ओर से उनके अधिवक्ता हरिशंकर जैन आदि द्वारा सितम्बर महीने में दायर किया जा चुका है जिसमें श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि के कुछ भाग पर बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग की गई है वही इसी प्रकार की मांग एक अन्य वाद में महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा पांच वादकारियों की ओर से 23 दिसम्बर को दायर किया गया है। इन दोनो वादों में 1967 के समझौते को रद्द करने एवं श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि के कुछ भाग पर बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग की गई है।
सं प्रदीप
वार्ता
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