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नगर निगम मेरठ में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 217 खाली पदों को भरने का निर्देश

प्रयागराज,07 जनवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नगर निगम मेरठ को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के खाली 217 पदों को यथा शीघ्र नियमानुसार भरने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने बृजराज कृष्ण गुप्ता की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है।
न्यायालय के निर्देश पर नगर निगम के मुख्य कर अधीक्षक अवधेश कुमार ने हलफनामा दायर कर बताया कि नगर निगम मेरठ में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुल 854 पद हैं। जिसमें से 637 पद पर कर्मचारी कार्यरत है। 217 पद खाली है। निगम मे संविदा या अन्य तरीके का कोई भी कर्मचारी नहीं है।
जहाँ तक आठ सितम्बर 2010 की सूची में शामिल कर्मचारियों की नियमितीकरण का सवाल है। राज्य सरकार के निर्देश पर सभी की सेवाएं समाप्त हो चुकी है ऐसे में नियमितीकरण का औचित्य नही है।
इस हलफनामे को देखते हुए न्यायालय ने कोई आदेश जारी करने से इंकार कर दिया है और निगम को खाली पदों को भरने का निर्देश दिया है।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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