राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Jan 8 2021 8:18PM वकीलों और जजों का गाउन पहनना अनिवार्य नहीं :उच्च न्यायालयप्रयागराज, 08 जनवरी(वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सात जनवरी को जारी परिपत्र में कहा गया है कि न्यायालय में बहस के लिए अधिवक्ताओं को गाउन पहनना अनिवार्य नहीं है। साथ ही न्यायिक अधिकारियों को गाउन न पहनने की छूट दी गयी है। उच्च न्यायालय के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों, व्यावसायिक अदालतों के पीठासीन अधिकारियों, पारिवारिक अदालतों के प्रमुख न्यायाधीशों एवं सभी अधीनस्थ अदालतो को लाक डाउन अवधि एवं उसके बाद की अदालती कार्यवाही प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है। सात जनवरी को जारी परिपत्र में कहा गया है कि न्यायालय में बहस के लिए अधिवक्ताओं को गाउन पहनना अनिवार्य नहीं है। साथ ही न्यायिक अधिकारियों को गाउन न पहनने की छूट दी गयी है। इस आशय का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 18 दिसम्बर 2020 को अदालतें खोलने के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत जारी किया गया है और सभी से इसका पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।सं दिनेश प्रदीपवार्ता