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गैंगेस्टर मामले उच्च न्यायालय सख्त, हरदोई के एसपी को किया तलब

लखनऊ, 09 जनवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने एक अहम फैसला देते हुए हरदोई के पुलिस अधीक्षक (एसपी) से जानकारी तलब कर पूछा है कि किस नियम कायदे के तहत याची पर गैंगेस्टर तामील किया गया है ।
इस मामले में अदालत ने प्रावधानों का पालन किए बगैर गैंगस्टर ऐक्ट के तहत कारवाई किए जाने पर सख्त व कड़ा रुख अपनाया है ।
न्यायालय ने गिरोहबंद कानून के दुरुपयोग के एक मामले में हरदोई जिले के पुलिस अधीक्षक को 13 जनवरी को तलब भी किया है । अदालत ने एसपी को यह बताने को कहा है वह रिकार्ड व तैयारी के साथ आए और अदालत को बताए को अवगत कराये कि किन हालत में याची के खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट के तहत कारवाई की गई ।
अदालत ने इसके साथ ही पिहानी थाने से संबंधित गिरोहबंद कानून के एक मुकदमे में आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायामूर्ति मोहम्मद फैज आलम खाँ की खंडपीठ ने आरोपी वेद प्रकाश गुप्ता की याचिका पर दिया। याची ने गिरोह बंद कानून के तहत दर्ज कराई गई एफआईआर को चुनौती दी है, जिसमें उसे आरोपी बनाया गया है।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि इस मामले में याची के खिलाफ बगैर दिमाग लगाए यांत्रिक तरीके से गिरोह बंद कानून के तहत कारवाई की गई है। याची के खिलाफ दिखाए गए एक मुकदमे में निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल होने की बात कही गई है जबकि अदालत में कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। यही नहीं, संबंधित गैंगचार्ट में कहा गया कि याची इस मुकदमे में जमानत पर है जबकि वह न तो इस केस में कभी गिरफ्तार हुआ और न ही उसने कभी इसमें जमानत का आवेदन किया।
याची के खिलाफ इस केस में चार्जशीट दाखिल ही नहीं हुई। याची के वकील ने कहा कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के 24 अक्टूबर 2003 के दिशा निर्देशों के तहत गैंगचार्ट में सिर्फ वही मुकदमे शामिल किए जा सकते हैं जिनमें विवेचना पूरी करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई हो। ऐसे में याची के खिलाफ संबंधित प्रावधानों का पालन किए बगैर गिरोह बंद कानून के तहत कारवाई किए जाने को, इसका दुरुपयोग होने की दलील दी गई। न्यायालय ने याची के अधिवक्ता के कथन को पहली नजर में सही पाते हुए गिरोहबंद कानून के इस मुकदमे में याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही एसपी से पूछा है कि किन हालात में याची के खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट के तहत कारवाई की गई।
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को नियत करते हुए सरकारी वकील को निर्देश दिया कि तत्काल इस आदेश से एसपी को अवगत कराएं।
सं त्यागी
वार्ता
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