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रिहायशी व शिक्षण संस्थानों के पास व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक

प्रयागराज,13 जनवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज शहर में रिहायशी इलाके का व्यावसायिक उपयोग करने पर रोक लगा दी है।
न्यायालय ने कहा है कि जहां रिहायशी व व्यावसायिक संयुक्त एरिया घोषित है, वहा पर टाउन वेंडिंग कमेटी देखे कि शिक्षण संस्थानों एवं रिहायशी इलाकों का व्यावसायिक उपयोग न करने दिया जाय। न्यायालय ने वेंडिंग एरिया योजना भी पेश करने का निर्देश दिया है।
बीएचएस के सामने वेंडिंग एरिया में रिहायशी लोगो को हो रही परेशानी को देखते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिया है। इस स्थल पर वेंडिंग जोन व नाइट मार्केट योजना को लागू किया गया है। जिस पर न्यायालय ने रिहायशी एवं शिक्षण संस्थानों के पास व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति न देने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने कोविड 19 संक्रमण व पार्किंग व्यवस्था को लेकर कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
राज्य सरकार की तरफ से माघ मेला प्रयाग में कोविड संक्रमण नियंत्रण की गाइडलाइन पेश की गयी । जिसे पत्रावली के साथ रख लिया गया है। न्यायालय ने उम्मीद जताई है कि धार्मिक भावनाओं के अनुसार इसे लागू किया जायेगा और लोग भी प्रशासन को सहयोग करेगे।
कोरोना वैक्सीन पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्यकी तरफ से समय सारिणी दी गई है जिसमे 16 जनवरी से प्रथम चरण शुरू करने का उल्लेख है लेकिन दूसरे चरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। केन्द्र सरकार वैक्सिनेशन पर कोई जानकारी नही दे सकी।
स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल में कोविड संक्रमितों के लिए अलग द्वार बनकर तैयार नही हो सका है । न्यायालय मे हाजिर उत्तर प्रदेश निर्माण निगम लि के प्रोजेक्ट मैनेजर व मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने बताया कि 27 जनवरी तक बनकर तैयार हो जायेगा और 31 जनवरी को उपयोग के लिए सरकार को सौप दिया जायेगा।
जवाहर लाल नेहरू रोड स्थित तालाब की बहाली मामले में न्यायालय ने नगर निगम को एरिया से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है और एडवोकेट कमिश्नर चंदन शर्मा एवं शुभम् द्विवेदी को मौका मुआयना कर अतिक्रमण की स्थिति की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। न्यायालय ने अगली सुनवाई के दिन नगर आयुक्त व जोनल आयुक्त को तालाब के रिकार्ड के साथ हाजिर होने का आदेश दिया है।
सिविल लाइन्स में पार्किंग स्थल बहाली मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने बताया कि 28 पार्किंग स्लाट खाली करा लिए गए हैं। शेष पर कार्यवाही जारी है। न्यायालय ने खाली हुए स्थलो को पार्किग के अलावा अन्य उपयोग न होने देने का आदेश दिया है और कहा है कि इसकी जवाबदेही नगर निगम और पीडीए की होगी। सरकारी और नगर निगम की जमीनो पर अवैध निर्माण हटाने के मामले में बताया गया कि कई अवैध निर्माण हटाये गये हैं और शेष पर कार्यवाही जारी है।
कानपुर रोड पी डी ए कालोनी से अतिक्रमण पूरी तरह से नही हटाया सका जिस पर न्यायालय ने प्राधिकरण को कार्यवाही रिपोर्ट देने को कहा है। न्याालय ने लोक ध्वनि सिस्टम पर कहा है कि देखा जाय कि ध्वनि प्रदूषण न फैले।
कोर्ट ने सोहबतिया बाग जी टी रोड से मजार को जाने का वैकल्पिक मार्ग तय करने को कहा है ताकि रोड पर भीड न होने पाये।
न्यायालय याचिका पर अगली सुनवाई 20 जनवरी को करेगी।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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