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बिल्डरो व फ्लैट स्वामियों के विवाद तीन माह में तय करने का समादेश जारी

प्रयागराज,13 जनवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट एवं औद्योगिक एरिया विकास प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारियों को सामान्य समादेश (जनरल डायरेक्शन) जारी कर बिल्डरो के खिलाफ फ्लैट खरीदारों की शिकायते तीन माह मे तय करने का निर्देश दिया है ।
न्यायालय ने कहा है कि दोनो पक्षों को सुनकर अंतिम आदेश दिया जाय। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि एक गजटेड रैंक का अधिकारी पूर्व सूचना देकर छह माह मे एक बार अवश्य अपार्टमेंट में जाकर लोगो की शिकायतों का निवारण करे।
न्यायालय ने कहा कि ऐसा न करना अधिकारी की निष्क्रियता,कर्तव्य पालन में लापरवाही होगी जो सरकारी काम में हस्तक्षेप को आमंत्रित करने वाली मानी जायेगी।
न्यायालय महानिबंधक को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति प्रमुख सचिव शहरी विकास को भेजने का आदेश दिया है ताकि वह संबंधित अधिकारियों को परिपत्र जारी कर निर्देशित कर सके।
न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा पियूष अग्रवाल की खंडपीठ ने शिप्रा श्रिष्टी अपार्टमेंट की तरफ से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया ।
याची का कहना था कि राज्य सरकार ने बढती जनसंख्या और रिहायशी भवनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपार्टमेन्ट एक्ट बनाया । जिसके तहत फ्लैट मालिकों के हितों को संरक्षण देने और बिल्डरो के शोषण पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की गयी है।
न्यायालय ने कहा कि बिल्डरो के खिलाफ भारी संख्या में याचिका दाखिल हो रही है। याची एसोसिएशन की बिल्डिंग्स मेसर्स शिप्रा इस्टेट लिमिटेड एवं जय कृष्ण इस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड़ ने बनाया है। जिनकी अनियमितता को लेकर शिकायते है। यह एक जनहित का मुद्दा है। इसलिए सामान्य समादेश जारी किया गया है।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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