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हाईकोर्ट ने दिया गोरखपुर सड़क से अतिक्रमण हटाने का निर्देश

प्रयागराज, 22 जनवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस की सहायता लेकर गोरखपुर शहर की सड़क का अतिक्रमण कर हुए अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव से दो हफ्ते में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करने को कहा है कि कितना अवैध निर्माण का हिस्सा गिराया गया है और कितना बाकी है।
न्यायालय ने कहा कि यदि हलफनामा संतोषजनक नहीं हुआ तो प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को तलब करेगी। न्यायालय ने कहा कि अवैध कब्जा हटाने के लिए जरूरत पडे तो एस एस पी से पुलिस बल की मदद लेकर अवैध निर्माण हटाया जाय।
न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने हरिश्चन्द्र की याचिका पर यह आदेश दिया । याची का कहना है कि वर्ष 2005 में अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ और आज तक पूरी तरह से पालन नही किया गया है। याचिका की सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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