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ज्ञानवापी वाराणसी के विश्वेस्वर नाथ मंदिर-मस्जिद विवाद की सुनवाई जारी

प्रयागराज, 22 जनवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित भगवान विश्वेस्वर नाथ मंदिर-मस्जिद विवाद की सुनवाई जारी है।
न्यायालय ने 20 जनवरी के अपने आदेश को संशोधित करते हुए कहा है कि अंतरिम आदेश जारी नहीं है।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणासी की तरफ से अपर जिला जज वाराणसी के आदेश की चुनौती में दाखिल याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया कर रहे हैं। समयाभाव के कारण याचिका की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी।
याचिका में वाराणसी में दाखिल स्वयंभू भगवान विश्वेस्वर के सिविल वाद को उपासना स्थल (विशेष उपबंध) कानून 1991 की धारा 4 से बाधित मानते हुए निरस्त करने की मांग की गयी है। मंदिर की तरफ से कहा गया है कि तहखाने व आसपास लगातार पूजा अर्चना हो रही है। इसलिए अवैध निर्माण हटाकर मंदिर का पुनरुद्धार करने की अनुमति दी जाय और याचिका खारिज की जाय।
गौरतलब है कि 18 अक्टूबर 1991 को स्वयंभू लार्ड विश्वेस्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी सिविल वाद दायर किया गया। जिसमें तहखाने के ऊपर निर्माण सहित पुराने मंदिर के हिस्से एवं नौबत खाने को भगवान विश्वेस्वर नाथ की संपत्ति घोषित करने ,हिन्दुओं को मंदिर का पुनरुद्धार करने का अनुमति देने तथा मंदिर भूमि पर मुस्लिम समुदाय के कब्जे को अवैध घोषित करने की मांग की गयी है। साथ ही अवैध निर्माण हटाकर वादी को कब्जा सौंपा जाय और सेवा, पूजा,राज भोग में हस्तक्षेप पर स्थायी रोक लगायी जाने की मांग की गई है ।
याची ने 1991के उपासना स्थल कानून के तहत आपत्ति दाखिल कर 15अगस्त 1947 की स्थिति बरकरार रखे जाने एवं मुकद्दमें को खारिज करने की माग की। न्यायालय ने वाद विन्दुओं तय किये कि क्या न्याय शुल्क पर्याप्त है और क्या वाद धारा चार से वर्जित होने के कारण निरस्त करने योग्य है ।
वादी ने इन वाद विन्दुओं को वापस लेने की अर्जी दी तो याची ने आपत्ति की।
न्यायालय ने धारा चार से वर्जित मानते हुए मुकदमा खारिज कर दिया। जिसके खिलाफ वादी ने अपर जिला जज के समक्ष पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की। जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने सिविल जज के आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश को याचिका में चुनौती दी गई है, जिसकी सुनवाई जारी है।
न्यायालय ममले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को करेगी।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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