राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Feb 5 2021 10:05PM विद्युत पोल शिफ्टिंग मे अनियमितता की जांच शुरूप्रयागराज 5 फरवरी (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयाग कुम्भ 18-19 के दौरान सड़क चौडीकरण में विद्युत पोल ,ट्रांसफार्मर आदि की शिफ्टिंग में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने की विभागीय जांच का आदेश दिये जाने के कारण याचिका खारिज कर दी है । अदालत ने हालांकि कहा है कि याचिका खारिज होने से जांच प्रभावित नही होगी। उसे अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाये। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय यादव तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने अधिवक्ता अरूण मिश्र की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सुरक्षामानको की अनदेखी कर विद्युत कानून के विपरीत कार्य कराये गये है जिसकी जांच कर दोषियों को दंडित किया जाये।सं प्रदीपवार्ता