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शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने के संबंधी वाद स्वीकार

मथुरा 20 फरवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश के मथुरा में कटरा केशवदेव मन्दिर की 13.37 एकड़ भूमि के एक भाग में बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने के संबंध सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनौदिया की अदालत में शनिवार को दो वाद एडमिट कर लिए गए हैं।
डीजीसी सिविल संजय गौड़ के अनुसार इनमें से एक वाद 19 फरवरी को और दूसरा वाद 15 दिसम्बर 2020 को दायर किया गया था। दोनो वादों में अगली सुनवाई अब दस मार्च को होगी। इन वादों के एडमिट होने के बाद इस मामले में दायर होनेवाले वादों की सख्या पांच हो गई है।
लखनऊ निवासी अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह, अंकित तिवारी, काव्या सिंह, वरूण कुमार मिश्रा एवं सूर्यकांत सिंह दीपक द्वारा दायर किये गए नये वाद में लगभग उन्ही मुद्दों को उठाया गया है जिनके संबंध में अन्य वाद दायर किये गए है। इस नये तथा शाही मस्जिद ईदगाह के बीच 1967 में हुए समझौते को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को यह समझौता करने का किसी रूप से अधिकार न था।
इन अधिवक्ताओं ने अपने को श्रीकृष्ण का भक्त होने का दावा किया है तथा दावा श्रीकृष्ण विराजमान बजरिये शैलेन्द्र सिंह एवं चार अन्य चार अधिवक्ता के रूप में दायर किया गया है इसमें भी शाही मस्जिद ईदगाह, सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट एवं श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के पदाधिकारियों को खिलाफ पार्टी बनाया गया है।
इसी अदालत में चल रहे श्रीकृष्ण विराजमान बजरिये हिन्दू आर्मी के मुखिया मनीष यादव द्वारा दायर वाद को स्वीकार कर लिया गया है। यह वाद मनीष यादव के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिह के माध्यम से कटरा केशवदेव मन्दिर की 13.37 एकड़ भूमि के एक भाग में बनी शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने के संबंध में 15 दिसम्बर 2020 को दायर किया गया था जिसे आज एडमिट कर लिया गया है। विद्वान न्यायाधीश ने दोनो ही वाद में सुनवाई की अगली तारीख 10 मार्च निर्धारित की है।
सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनौदिया ने आज दो महत्वपूर्ण आदेश भी जारी किये हैं। पहले आदेश में कहा गया है कि अब इस मामले में कोई नया वाद स्वीकार नही किया जाएगा जबकि दूसरे आदेश में कहा गया है कि जो लोग इन वादों में 1/10 सीपीसी के अन्तर्गत पार्टी बनना चाहते हैं वे एक महीने के अन्दर बन सकते हैं इसके बाद पार्टी बनने पर रोक लगा दी गई है। जज ने दोनेा आदेशों के व्यापक प्रचार के लिए अखबारों में इसकी सूचना प्रकाशित कराने का भी आदेश दिया है।
सं प्रदीप
वार्ता
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