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बहराइच में महिला हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

बहराइच,19 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले की एक अदालत ने महिला की हत्या के करीब चार साल पुराने मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 22 फरवरी 2017 को अचरौरा गांव निवासी मोहम्मद शरीफ ने रिसिया थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसकी पुरानी रंजीश के चलते गांव निवासी लौडऊ ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस मामले सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप मिश्रा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
इस मामले की पैरवरी डीजीसी क्रिमिनल मुन्नूलाल मिश्रा ने की।
सं त्यागी
वार्ता
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