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वाराणसी में पंचायत चुनाव के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू

वाराणसी, 27 मार्च (वार्ता) उत्तर प्रदेश के वाराणसी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए एहतियात के तौर पर संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई।
आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि जिलाधिकारी सह जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा निषेधाज्ञा आदेश पारित की जिसके अनुसार सभी उम्मीदवार/उनके प्रतिनिधित्व निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे, जिससे किसी धर्म (मजहब), संप्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं उम्मीदवार/राजनैतिक दल/राजनैतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गो/दलों/व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो।
आदेश में किसी भी उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व के इतिहास एवं कार्य के सम्बन्ध में ही की जा सकती है। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जायेगी। मत प्राप्त करने के लिए जाति, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जायेगा। पूजा स्थलों मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर एवं गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार के लिए तथा निर्वाचन सम्बन्धित अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा। उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण/अपराध माने गये हैं। जैसे - किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य नही बांट जाने की बात कही गई है।
उम्मीदवार/ इलेक्शन एजेंट चुनाव प्रचार के दौरान किसी अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थक का पूतला लेकर चलने, उन्हे सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इस प्रकार के अन्य कृत्य एवं प्रदर्शन नहीं करेगें, न ही इसका समर्थन करेगें। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं करेगे। किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के राजनीतिक विचारों या कृत्यों से असहमति एवं मतभिन्नता होते हुये भी प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण एवं विध्नरहित पारिवारिक जीवन के अधिकार का आदर किया जायेगा। किसी व्यक्ति के विचार/मत/कृत्य का विरोध उसके निवास के सामने कोई भी प्रदर्शन या धरना आयोजित करके नहीं किया जायेगा।
बीरेंद्र प्रदीप
वार्ता
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