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पंचायत चुनाव के मद्देनजर झांसी में पांच मई तक लगायी गयी धारा 144

झांसी 01 अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश के झांसी प्रशासन ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और इस दौरान बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच तत्काल प्रभाव से पांच मई तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
जिला मजिस्ट्रेट आन्द्रा वामसी ने गुरूवार को सूचित किया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायत के सदस्यों और जिला पंचायतों के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना जारी की गयी है, जिससे जनपद झांसी में प्रथम चरण में मतदान 15 अप्रैल तथा मतगणना 02 मई 2021 को सम्पन्न होगी तथा वर्तमान समय में ’नोवल कोरोना वायरस’ के संक्रमण बचाव एवं कोविड वैक्सीनेशन के दृष्टिगत केंद्र सरकार एवं प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराया जाना है।
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कुछ अवांछनीय, अराजक तत्वों द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण बचाव कार्य में कतिपय संकीर्णता लाभ के उददेश्य से ऐसी गतिविधियां की जा सकती है, जिससे साम्प्रदायिक एवं शान्ति व कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तथा चुनाव प्रक्रिया एवं कोविड के संक्रमण से बचाव एवं वैक्सीनेशन के कार्य को शान्तिपूर्ण सम्पादित कराने में बाधा डालने की चेष्टा कर सकते है। इस कारण चुनाव के दौरान व्यवस्था बनाये रखने, कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित करने का पर्याप्त आधार है।
पारित आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति जनपद के क्षेत्रान्तर्गत आन्दोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा, जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही कोई उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा या करायेगा। यह निषेधाज्ञा शव यात्राओं, परम्परागत, धार्मिक आयोजनों एवं परम्परागत् मेलों पर लागू नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा आवश्यक सेवा सम्बन्धी प्रतिष्ठानों के आस-पास हड़ताल, धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नही करेगा। कोई भी व्यक्ति/संचालक रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों/डेक का प्रयोग नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके विरुद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी।
कोविड-19 महामारी के संक्रमण बचाव के लिए शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशो/गाइडलाईन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । उक्त निर्देशों के उल्लघंन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा आईपीसी की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो सम्पूर्ण जनपद झांसी क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी होगा। यह आदेश सम्पूर्ण झांसी जिला क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 05 मई 2021 तक लागू रहेगा। यह आदेश झांसी जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाला व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
सोनिया
वार्ता
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