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गलत वेतन निर्धारण पर कर्मी से वसूली आदेश रद्द

प्रयागराज, 09 अप्रैल (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी एटा के चतुर्थ श्रेणी कर्मी से 91902रूपये की वसूली आदेश को रद्द कर दिया है और नये सिरे से निर्णय के लिए वापस भेज दिया है।
याची के खिलाफ वसूली का आदेश उसे द्वितीय सी ए पी मे गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान होने को आधार बनाकर दिया गया था। जिसकी बिना सुनवाई का मौका दिये वसूली कार्यवाई की गयी थी।
न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने दाताराम की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है।
याची का कहना था कि गलत वेतनमान निर्धारण विभाग की गलती से किया गया है।याची की इसमे कोई भूमिका नही है। बिना याची को सुनवाई का मौका दिये वसूली नही की जा सकती। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह केस मे ऐसे आदेश को विधि विरूद्ध करार दिया है। न्यायालय ने याचिका मंजूर कर ली है।
सं दिनेश प्रदीप
वार्ता
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