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कृषि यंत्रों के लिए खुल रहा पोर्टल,पहले आयें पहले पायें: के के सिंह

झांसी 07 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के झांसी में उप कृषि निदेशक के के सिंह ने गुरूवार को बताया कि कृषि विभाग की विभिन्न योजनाएं “ पहले आयें पहले पायें” के सिद्धांत पर काम कर ही है जिसमें जनपद का कोई भी किसान संबंधित योजना के अनुसार निर्धारित लक्ष्य सीमा के तहत थ्रेसिंग फ्लोर, स्माल गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि विभिन्न योजनान्तर्गत शुक्रवार को दिन में 11 बजे से स्माॅल गोदाम, थ्रेसिंग फ्लोर एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर तथा कृषि यंत्र आदि टोकन जनरेट करने के लिए पोर्टल खोला जा रहा है जिसमें उक्त के वितरण के लिए ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के उपरान्त प्राप्त चालान के माध्यम से निर्धारित धरोहर धनराशि (टोकन मनी) रू0 5000/की टोकन मनी यूनियन बैंक के किसी भी शाखा में निर्धारित समयावधि (05 दिवस) में जमा करनी होंगी। ध्यान रहे कि चालान रसीद पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जाना है, बल्कि यंत्र खरीदने के पश्चात पोर्टल पर बिल अपलोड करना है।
उन्होंने योजना अंतर्गत कृषि यंत्रों की जानकारी देते हुए बताया कि थ्रेसिंग फ्लोर, स्माल गोदाम पर मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान तथा कस्टम हायरिंग सेंटर,पर 40 प्रतिशत अनुदान देय है। कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना के लिए पात्रता-ग्रामीण उद्यमी (कृषक उद्यमी एवं युवा उद्यमी) पंजीकृत किसान समिति, कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0) एवं पंजीकृत एनआरएलएम समूहपात्र होगें। बजट की उपलब्धता के आधार पर टोकन कन्फर्म करने का सन्देश मोबाइल नंबर पर प्रेषित किया जायेगा।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि थ्रेसिंग फ्लोर, स्माल गोदाम, कृषि यंत्र कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना का टोकन जनरेट करने केलिए ओटीपी के लिए दिया गया मोबाइल नंबर किसान का स्वयं का अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य का ही होना चाहिए। उसका मोबाइल नम्बर भिन्न व्यक्ति का होने की दशा में चयन निरस्त किया जायेगा तथा अनुदान देय नहीं होगा। लाभार्थी द्वारा क्रय किये गये कृषि यंत्रों के भौतिक सत्यापन के दौरान मोबाइल नंबर सत्यापित कराया जायेगा एवं भिन्न पाये जाने पर कार्रवाई की जायगी।
उन्होंने बताया कि यदि यह पाया जाता है कि किसी डीलर ने अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी प्राप्त कर टोकन जनरेट किया है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित किसान का अनुदान निरस्त किया जायेगा औेर ऐसे डीलर को ब्लैक लिस्ट करते हुये उसके विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी तथा भविष्य में उस डीलर से कोई कृषि यंत्र क्रय नहीं किये जायेगें।
सोनिया
वार्ता
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