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झांसी मंडलायुक्त ने खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ रासुका लगाने के दिये निर्देश

झांसी 22 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के झांसी मंडलायुक्त डॉ़ अजयशंकर पांडेय ने तीनों मंडलों ललितपुर, जालौन और झांसी में खाद की कालाबाजारी कर रहे दुकानदारों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट या रासुका लगाने के शुक्रवार को निर्देश दिये।
मंडलायुक्त को तीनों जनपदों में कतिपय खाद की दुकानदारों द्वारा निधार्रित दर से अधिक मूल्य पर खाद की बिक्री किये जाने के संबंध में शिकायतें मिल रहीं हैं, उक्त शिकायत को संज्ञान में लेते हुये मंडल के तीनों जनपदों में खाद की दुकानों पर छापे डलवाकर जांच करायी गयी। इस क्रम में झांसी में 35 छापे डाले गये और 11 नमूने संग्रहित किये गये तथा दो को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। जालौन में 40 छापे डाले गये जिनमें से 10 नमूनों का संग्रहण किया गया और चार को कारण बताओ नोटिस जारी कियेेे गये। ललितपुर में 32 छापे डाले गये और चार नमूने लिये गये और दो को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। मंडलायुक्त द्वारा बताया गया कि वतर्मान समय में मंडल में 27917 मी़ टन अथार्त 5,58,340 बोरा यूरिया खाद एवं 32699 मी़ टन अथार्त 6,53,980 बोरी डीएपी खाद उपलब्ध है। मंडल के किसी भी जनपद में यूरिया एवं डीएपी खाद की कमी नहीं है।
किसान संगठनों के पदाधिकारियों एवं किसानों से अपेक्षा की गई कि वह धैर्य बनाये रखें, सभी किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी। उपरोक्त खाद के अतिरिक्त शासन स्तर से प्रयास करके निरन्तर खाद की आपूर्ति दुकानों में सुनिश्चित करायी जा रही हैं।यह भी तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय दुकानदार कालाबाजारी करने की नियत से दुकानों को दिन में बन्द रखते हैं और रात्रि में ही दुकान खोल कर मनमाने दामों पर बिक्री करने की कोशिश करते हैं।
पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि ऐसे दुकानदार जो शासन की मंशा के विपरीत कार्य कर रहे हैं तथा गैंग बनाकर खाद बेचने का धंधा करने की नियत से रात्रि में दुकान खोलते हैं उक्त दुकानदारों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट एवं रासुका के तहत प्राथमिकी दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की जाय ताकि किसानों का शोषण न हो सके।बिक्री कर अधिकारी/जिला श्रम प्रवतर्न अधिकारी को निर्देश दिया कि उपरोक्त कृत्य करने वाले दुकानदारों के विरूद्ध तत्काल लाईसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई करें तथा अनुपालन आख्या से दो दिन के भीतर अवगत करायें।
पुलिस विभाग के अधिकारियों/कमर्चारियों को यह निर्देश दिये गये कि वह रात्रि में नियुक्त मजिस्ट्रेटस के साथ गश्त करके यह सुनिश्चित करायें कि मंडल के बाहर किसी भी दशा में खाद का पारगमन न होने पाये।मंडल स्तर से भी उक्त निदेर्शों का अनुश्रवण/पयर्वेक्षण करने हेतु अपर आयुक्त (प्रशासन) झांसी मंडल, झांसी एवं संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) झांसी मंडल, झांसी, उपायुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता, झांसी मंडल, झांसी को निदेर्शित किया गया है कि वह प्रतिदिन समीक्षा करके अधोहस्ताक्षरी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध सार्थक कार्रवाई करायी जा सके।
सोनिया
वार्ता
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