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श्रीकृष्ण जन्मभूमि वाद : उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति निचली अदालत में हुयी पेश

मथुरा, 20 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह वाद से संबंधित दो प्रार्थनापत्रों की त्वरित सुनवाई के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तीन महीने की अवधि निर्धारित करने संबंधित आदेश की प्रति बुधवार को वादी पक्ष ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ज्योति सिंह की अदालत में दाखिल कर दी।
अधिवक्ता शैलेन्द्र सिह एवं तीन अन्य ने 19 फरवरी 2021 को यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड एवं अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ सिविल जज की अदालत में एक वाद दायर किया था। इसमें कटरा केशवदेव की 13.37 एकड़ जमीन के एक हिस्से में शाही मस्जिद ईदगाह के बने होने का दावा करते हुए उसे वहां से हटाने के लिए आदेश देने का अनुरोध अदालत से किया गया था।
इसी मुकदमे में वादी शैलेन्द्र सिंह आदि ने शाही मस्जिद ईदगाह मथुरा और जहांनारा मस्जिद आगरा का वैज्ञानिक सर्वे कराने का प्रार्थनापत्र 14 अप्रैल 2021 को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दिया था। लम्बे समय से इन प्रार्थना पत्रों पर आदेश न देने के कारण वादियों ने संविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा गत 13 जुलाई को खटखटाकर याचिका दायर की थी। इस पर न्यायालय ने 18 जुलाई को आदेश पारित किया है।
उधर प्रतिवादी यूपी सुन्नी सेन्टल वक्फ बोर्ड की ओर से वाद की पोषणीयता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए गत 16 जुलाई को आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत वाद के पोषणीय न होने की दलील अदालत के समक्ष पेश की थी। किंतु अदालत ने दोनो ही पक्षों के प्रार्थनापत्र में कोई आदेश अभी तक नही दिया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका पर 18 जुलाई को निर्णय देते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा को निर्देश दिया है कि उसके आदेश की प्रतिलिपि सिविल जज सीनियर डिवीजन के कार्यालय में जमा हो जाने के बाद तीन माह के अन्दर दोनों प्रार्थनापत्रों पर निर्णय ले लिया जाये। दोनो पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा मौका देते हुए किसी भी पक्ष से जानबूझकर सुनवाई में विलंब करने के प्रयास को मंजूरी न देने के लिए आदेशित किया गया है।
डीजीसी सिविल के अनुसार इस मामले में उच्च न्यायालय का आदेश आने के पहले ही सिविल जज सीनियर डिवीजन की ओर सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख निर्धारित की जा चुकी है।
सं निर्मल
वार्ता
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