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ईदगाह में मौजूद चिन्हों से छेड़छाड़ रोकने की सुनवाई आठ अगस्त को

मथुरा 28 जुलाई (वार्ता) श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह मामले की पोषणीयता एवं ईदगाह परिसर में मौजूद मन्दिर चिन्हों से छेड़छाड़ पर रोक लगाने की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में अब आठ अगस्त को होगी।
मनीष यादव बनाम इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह एव अन्य वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह, श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह से संबधित सभी मुकदमों को एक स्थान पर लाने से संबंधित वादी की मांग पर भी अब आठ अगस्त को ही सुनवाई करेंगी।
वादी पक्ष के अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि यूपी सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से वाद से संबंधित कुछ कागजों की प्रतिलिपि इसलिए मांगी गई थी कि पूर्व में दी गई प्रतिलिपि पठनीय नही है । इस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने वादी पक्ष से उन कागजों की प्रतिलिपि प्रतिवादी पक्ष को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
इस मामले में शाही मस्जिद ईदगाह में मौजूद मन्दिर के चिन्हों को प्रतिवादी पक्ष द्वारा नष्ट करने से रोकने के लिए वादी पक्ष ने वाद दायर करते समय ही अदालत से अनुरोध किया था जिस पर अदालत ने अभी तक कोई निर्णय नही दिया है। इसी मामले में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह विवाद से संबंधित सभी मामलों को एक स्थान पर करने का भी अनुरोध अदालत से किया गया था। इस पर भी सिविल जज सीनियर डिवीजन की ओर से अभी कोई निर्णय नही दिया गया है।
इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद ईदगाह की ओर से वाद की पोषणीयता पर प्रश्न चिन्ह पिछली सुनवाई में ही उठाया गया था। इस पर भी अदालत अगली सुनवाई में विचार करेगी। उधर प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम संजय चौधरी ने आज अखिल भारत हिन्दू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा की उस रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया जिसमें शाही मस्जिद ईदगाह में मौजूद मन्दिर के चिन्हों को नष्ट करने से रोकने के लिए किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर नियुक्त करते हुए उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा करने का अनुरोध सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 13 मई को किया गया था।
सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा इस पर कोई आदेश पारित न करने के कारण वादी दिनेश शर्मा की ओर से 31 मई को जिला जज की अदालत में रिवीजन दायर किया गया था जिसकी सुनवाई आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम संजय चौधरी के यहां हुई थी। न्यायाधीश ने आज रिवीजन को खारिज कर दिया है।
सं प्रदीप
वार्ता
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