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कपिलदेव समेत आठ रेल रोकने के मामले में दोष मुक्त

मुजफ्फरनगर 15 नवंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल के साथ आठ लोगों को 2012 में रेल रोकने के आरोप से बरी कर दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने मंगलवार को बताया कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के निरीक्षक मो. असलम ने तीन अप्रैल 2012 को थाना रेलवे आरपीएफ पर कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, शामली भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पवन तरार, पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार, भाजपा युवा नेता वैभव त्यागी, सुनील तायल , विकास कुमार , दीपक अग्रवाल, संजय गर्ग, शरद कपूर के खिलाफ रेल रोकने के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था।
इस मुकदमे की सुनवाई सिविल जज मंयक जायसवाल की अदालत सीनियर डिविजन एफटीसी में हुई जिसमे अभियोजन पक्ष ने अपने गवाह ,दलील व सबूत पेश किये। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवराज त्यागी, श्यामवीर सिंह, बिजेन्द्र मलिक ने बचाव पक्ष के सात गवाहो की गवाही कराते हुए अपनी दलील व सबूत पेश किये।
न्यायाधीश ने दोनो पक्षो की दलील व सबूतो के साथ गवाहो के बयानात पर गौर करते हुए राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, शामली भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पवन तरार, पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार, भाजपा युवा नेता वैभव त्यागी व सुनील तायल को दोष मुक्त कर दिया। इससे पूर्व विकास कुमार , दीपक अग्रवाल, संजय गर्ग, शरद कपूर ने अदालत से अपनी गलती की क्षमा मांग ली थी। जिस पर अदालत ने उनको जुर्माना भरने का आदेश दिया था।
सं प्रदीप
वार्ता
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