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मीर हसन पर जानलेवा हमले के आरोप से मुख्तार दोषमुक्त

गाजीपुर, 17 मई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की एक विशेष अदालत ने बहुचर्चित मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में बुधवार को पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त करार दिया।
गौरतलब है कि 24 नवम्बर 2009 को मोहम्दाबाद थाना क्षेत्र के गांव लिकपुरा निवासी मीर हसन अपने घर के पास सड़क पर सुबह टहल रहे थे कि बदमाशाें ने उन पर गोली चलायी थी। गोली उनके कनपट्टी के बगल से निकल गई। हमलावरों में एक सोनू यादव ने पहचान लिए जाने के बाद धमकी दी थी कि दो दिन के अंदर जेल में जाकर मुख्तार अंसारी से मिल लो नही तो पूरे घर वालो को मार देंगे।
सूचना के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और विवेचना उपरांत आरोपी सोनू यादव और मुख्तार अंसारी अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया। विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नीरज श्रीवास्तव ने कुल चार गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी एमएलए) दुर्गेश की अदालत ने मुख्तार अंसारी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। फैसले के समय मुख्तार अंसारी जरिये वीडियो कांफ्रेंसिंग से उपस्थित रहे।
सं प्रदीप
वार्ता
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