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मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट

मऊ, 20 मई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में मऊ की एक विशेष अदालत ने मुख्तार अंसारी के पुत्र उमर अंसारी के खिलाफ एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है।
वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी(सुभासपा)-समाजवादी पार्टी (सपा) गठबंधन के तहत सुहेलदेव पार्टी से मऊ सदर विधानसभा सीट से अब्बास अंसारी और उसके छोटे भाई उमर अंसारी समेत नौ लोगों पर आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामले नगर कोतवाली में दर्ज किए गए थे। पहला मामला चुनाव के पहले बिना परमिशन के रोड शो करने को लेकर और दूसरा चुनाव जीतने के बाद बिना अनुमति विजय जुलूस निकालने का था। यह दोनों मुकदमा आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मऊ नगर कोतवाली में दर्ज किया गया था।
दोनों मुकदमों में विवेचकों के द्वारा चार्ज सीट को न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया था। 19 मई को इन दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होना था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उपस्थित हुए जबकि अन्य साथ आरोपी स्वयं कोर्ट में पहुंचकर मौजूद रहे। लेकिन उमर अंसारी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके।
जिसके बाद मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश श्वेता चौधरी ने उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए दो जून की तिथि मुकर्रर की है। हालांकि उमर अंसारी के उपस्थित नहीं होने के बाद उनके अधिवक्ता ने गैर हाजरी के लिए प्रार्थना पत्र दिया था लेकिन कोर्ट ने उस प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए यह वारंट जारी किया है।
सं प्रदीप
वार्ता
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