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बालकृष्ण बनाम इंतेजामिया कमेटी मामला सिविल जज की अदालत में स्थानान्तरित

मथुरा 23 मई (वार्ता) मथुरा की एक अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह से संबंधित एक वाद को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में स्थानान्तरित करने के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए अदालत से नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है।
डीजीसी सिविल संजय गौड़ ने बताया कि वाद बालकृष्ण द्वारा हिन्दू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता एवं अन्य बनाम इंतेजामिया कमेटी एवं अन्य में प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद आदि की ओर से जनपद न्यायाधीश आशीष गर्ग की अदालत में लगभग डेढ महीने पहले एक प्रार्थना पत्र देकर वाद को सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी की अदालत से सिविल जज सीनियर डिवीजन में स्थानान्तरित करने के लिए अनुरोध किया गया था। कहा गया था कि इसी प्रकार के आधा दर्जन से अधिक वाद समान विषय, समान पार्टीवाले हैं तथा उनमें एक प्रकार की रिलीफ देने की प्रार्थना की गई है। यदि ये वाद अलग अलग अदालतों में चलते हैं तो विरोधाभाषी आदेश पारित होने की भी संभावना हो सकती है इसलिए इस वाद को सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में स्थानान्तरित किये जाने की प्रार्थना की गई थी।
उधर इस वाद के वादी पक्ष के अधिवक्ता शैलेष दुबे का कहना था कि चूंकि को सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की अदालत एव सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी कोर्ट की अदालतों से शाही मस्जिद ईदगाह की अमीन रिपोर्ट मंगाने का आदेश अलग अलग तिथियों में दिया गया था। प्रतिवादी पक्ष इस आदेश को लटकाने और आदेश के अनुपालन में विलम्ब करने के लिए वाद को स्थानान्तरित करने की दलील दे रहा है। उनकी यह भी दलील थी कि अन्य वादों की नजीर देने का कोई औचित्य नही है क्योंकि प्रतिवादी पक्ष इसी प्रकार के चल रहे अन्य वादों में पक्षकार नही है। उनका यह भी कहना था कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह से संबंधित दो वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय की अदालत में भी चल रहे है।
जनपद न्यायाधीश आशीष गर्ग ने इंतेजामिया कमेटी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वाद बालकृष्ण द्वारा हिन्दू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता एवं अन्य बनाम इंतेजामिया कमेटी एवं अन्य को सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी की अदालत से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में स्थानान्तरित करने का आदेश दिया है और सिविल जज सीनियर डिवीजन से नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है।
सं प्रदीप
वार्ता
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