राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Feb 29 2024 7:15PM बुलंदशहर में हत्यारोपी को उम्रकैदबुलन्दशहर 29 फरवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने गुरुवार को हत्यारोपी को आजीवन कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक केशव देव शर्मा ने बताया कि बुलंदशहर नगर व कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित मौहल्ला शांति नगर निवासी ताजुद्दीन ने वर्ष-2022 में चाकू से वार कर अपनी पत्नी की हत्या करने की घटना कारित की थी जिसके सम्बन्ध में चार जुलाई.2022 को थाना कोतवाली नगर पर धारा- 498ग, 398बी व 3/4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी थी। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 15 गवाह पेश हुए। इसके परिणामस्वरुप न्यायाधीश शहजाद अली की अदालत ने अभियुक्त ताजुद्दीन को आजीवन कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।सं प्रदीपवार्ता