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बुलंदशहर में हत्या के पांच दोषियों को उम्रकैद

बुलन्दशहर 12 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की स्पेशल एससी एसटी न्यायालय ने हत्या के पांच आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास व 60-60 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक विपुल राघव ने शुक्रवार ने बताया कि बुलन्दशहर जिले के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला काशीराम आवास निवासी सलमान एवं सलमान व गुड्डू ने वर्ष-2013 में खुर्जा नगर थानाक्षेत्र के कालिंदी कुंज निवासी नवीन कुमार पर चाकुओं से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी जबकि उसके भाई प्रेमपाल को चाकू मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया था।
इस अभियोग में पुलिस ने 15 अक्टूबर 2013 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। अभियुक्तों के विरुद्ध 12 गवाह पेश किये गये। शुक्रवार को विवेक कुमार न्यायालय एडीजे–13 स्पेशल एससी/एसटी एक्ट जनपद बुलन्दशहर ने दोष सिद्ध पाये जाने पर सलमान ,दानिश, बबलू, सलमान और गुड्डू को सश्रम आजीव कारावास व 60-60 हजार रुपयेअर्थदण्ड से दण्डित किया।
सं प्रदीप
वार्ता
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