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किसानों को सोलर पंपों की सुविधा दिलाने को झांसी प्रशासन ने प्रयास किये तेज

झांसी 16 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश के झांसी जिला प्रशासन ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान योजना (पीएम कुसुम) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अधिक से अधिक सोलर पंपों को दिलाने के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है।
जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान जनपद में इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत जनपद को 1760 अदद सोलर पम्पों को क्षमतावार लक्ष्यों के आवंटन के सापेक्ष ऑनलाइन बुकिंग की समीक्षा करते हुए ग्रामीण स्तर पर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक किसान योजना लाभ उठा सकें।
जिलाधिकारी ने कृषि विभाग को निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्र में विभागीय अधिकारी और कर्मचारी खुली बैठक करते हुए योजनांतर्गत सोलर पम्प की जानकारी दें ताकि किसान योजना का लाभ उठाते हुए कम खर्च में खेती-किसानी करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। उन्होंने किसानों को जानकारी देते हुए बताया की योजना का लाभ पहले आओ-पहले पाओ की शर्त पर ही प्राप्त होगा।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान कृषि विभाग द्वारा जारी की गई वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग करना प्रारंभ करें ताकि उन्हें योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि पात्रता एवं शर्ते योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को विभागीय बेवसाइट पर पंजीकरण होना अनिर्वाय है। किसानों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ 5000 रूपये टोकन मनी के रूप मे चालान या ऑनलाइन के माध्यम से जमा करने होंगे। अनुदान पर सोलर पम्प ऑनलाइन बुकिंग के लिए विभागीय वेबसाइट पर अनुदान पर सोलर पम्प के लिए बुकिंग करें। लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जायेगी। टोकन कन्फर्म होने के सप्ताह के अन्दर किसानों को बचे हुए किसान अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इण्डियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करना होगा।
किसान यदि किसान अंश समय से जमा न कर पाये तो स्वंय निरस्त हो जायेगा एवं टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी। दो एचपी के लिए 4 इंच, 3 एवं 5 के लिए 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एचपी के लिए 8 इंच की बोरिंग होना अनिवार्य है। बोरिंग किसान की स्वंय की होगी और सत्यापन के समय उपर्युक्त बोरिंग न पाये जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और आवेदन निरस्त हो जायेगा।
उप कृषि निदेशक ने किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि 150 फीट की गहराई के लिये 3 एचपी, 200 फीट गहराई के लिये 5 एचपी, 300 फीट की गहराई के लिये 7.5 एचपी तथा 10 एचपी के सोलर पम्प उपयुक्त होंगे।
सं सोनिया
वार्ता
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