राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Nov 5 2024 9:57PM पुत्री की हत्या करने वाले पिता को उम्रकैदहमीरपुर 5 नवम्बर(वार्ता) उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के बिवार क्षेत्र में छह साल पहले किसी अनजान युवक से फोन पर बात कर रही पुत्री को डंडे से मारपीट कर रस्सी से गला कसकर हत्या करने के मामले मंगलवार को अदालत ने पिता को उम्रकैद की सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 जुलाई 2018 को क्षेत्र के भुगैचा गांव में सियाराम पाल की पुत्री प्रियंका(18) पशुवाडे में किसी अनजान युवक से फोन पर बात कर रही थी, तभी सियाराम पाल बकरी चरा कर आया था और पशुबाडे मौके पर जा पहुंचा। पुत्री किसी लड़के से बात कर रही थी और उसने सुन लिया जिससे गुस्से में आकर उसने पुत्री प्रियंका पर पहले डंडे से कई वार किये बाद में गले से रस्सी कसकर हत्या कर दी। 17 जुलाई को सियाराम की पत्नी सुंदी ने विवार थाने में जाकर पति के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी। सुंदी ने पुलिस को बताया उसकी पुत्री प्रियंका मोबाइल से अक्सर मौदहा निवासी किसी लडके अक्सर बात करती थी, जिस पर सियाराम ने पुत्री को कई बार मना किया था मगर वह नही मानती थी। और यह घटना घट गयी। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट अनिल कुमार खरवार ने मुकदमें की सुनवाई करते हुए बेटी के हत्यारे पिता सियाराम पाल को दोषी करार देते हुये उम्रकैद की सजा व पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।सं प्रदीपवार्ता