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मथुरा में 454 हरे पेड़ों की कटाई पर दायर हुई जनहित याचिका

मथुरा, 30 नवंबर (वार्ता) मथुरा की प्रस्तावित गुरू कृपा कालोनी में अवैध रूप से सैकड़ों वृक्षों की कटाई को लेकर उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
इस याचिका में पर्यावरणीय विनाश और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 21 (जीवन और पर्यावरण का अधिकार), और 25 (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करते हुए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई है और कहा गया है कि यह मामला न केवल पर्यावरणीय संरक्षण बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर की रक्षा के लिए एक महत्त्वपूर्ण दृष्टांत स्थापित कर सकता है।
जनहित याचिका (पीआईएल) उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता मथुरा निवासी नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने दायर की है। इस याचिका में मथुरा के पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील ’ताज ट्रेपेजियम जोन’ में 454 पवित्र वृक्षों की अवैध कटाई और 500 करोड़ से अधिक के धोखाधड़ीपूर्ण भूमि लेन-देन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
याचिका अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी अधिवक्ताा भी हैं, ने बताया कि वाद में यह दलील दी गई है कि यह अवैध गतिविधियां न केवल वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 जैसे पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि वृंदावन की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी अपमान करती हैं। वृंदावन में इन वृक्षों को दिव्य रूप में पूजनीय माना जाता है।
याचिका में कहा गया है कि गुरुकृपा तपोवन कॉलोनी नामक परियोजना के अंतर्गत धोखाधड़ीपूर्ण विकास कार्य किए गए हैं। इनमें अवैध कच्ची पर्चियों के माध्यम से 500 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन हुआ है। याचिकाकर्ता ने इन वित्तीय अनियमितताओं की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ई डी) से भी कराने और पूरे क्षेत्र में सभी अवैध निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है।
इस प्रस्तावित कालोनी में 18/19 सितंबर की आधी रात बाद 454 पेड़ों की कटाई मशीन से कर दी गई थी । इस घटना के खिलाफ एनजीटी में दो याचिका पहले ही दायर की जा चुकी हैं।
सं प्रदीप
वार्ता
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