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धनशोधन मामले में जरदारी को राहत

इस्लामाबाद 12 जुलाई (वार्ता) पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 35 अरब रुपये के धनशोधन घोटाले मामले में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के सह-अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर को राहत देते हुए फेडरल जांच एजेंसी (एफआईए) को 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव से पहले उन्हें समन नहीं भेजने का आदेश दिया है।
जियो टीवी के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने एफआईए जांच को लेकर स्वत: नोटिस पर सुनवाई करते हुए कहा कि श्री जरदारी को आज पेश होने के लिए समन जारी नहीं किया गया है और न ही श्री जरदारी तथा उनकी बहन को एक्जिट कंट्रोल लिस्ट (ईसीएल) सूची में रखने के आदेश दिए गए हैं।
पीपीपी नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले पार्टी को अकारण ही निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने एफआईए को चुनाव तक श्री जरदारी और उनकी बहन को समन नहीं भेजने का निर्देश दिया है।
इससे पहले बुधवार को श्री जरदारी और उनकी बहन ने कराची में एफआईए को सूचित कर कहा कि वह 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव के बाद नोटिस का जवाब देंगे।
मुख्य न्यायाधीश ने एफआईए को निर्देश देते हुए कहा कि मामले की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए।
मामले की अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी।
रवि.श्रवण
वार्ता
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29 Mar 2024 | 6:19 PM

मॉस्को, 29 मार्च (वार्ता) रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी इज्जत बचाने के लिए गाजा पट्टी में युद्धविराम पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, लेकिन उसने प्रस्ताव को गैर-बाध्यकारी घोषित करके गाजा में कार्रवाई के लिए इजरायल को और आजादी दे दी है।

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