Friday, Apr 19 2024 | Time 01:23 Hrs(IST)
image
दुनिया


ईशनिंदा मामले में सजा-ए-मौत से आसिया बीबी बरी

इस्लामाबाद 31 अक्टूबर (वार्ता) पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई महिला आसिया बीबी को ईशनिंदा मामले में फांसी की सजा से बुधवार को बरी कर दिया।
‘डॉन’ अखबार के अनुसार मुख्य न्यायाधीश मियां साकिब निसार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने आसिया बीबी को बरी करने का फैसला सुनाया। पीठ ने आसिया बीबी को मौत की सजा देने के लाहौर हाई कोर्ट के अक्टूबर 2014 के फैसले को रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आठ अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। आसिया पर अपने पड़ोसियों के साथ झगड़े के दौरान पैगंबर मोहम्मद की निंदा करने का आरोप था। आसिया ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2015 में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
अपील पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश निसार ने कहा, “अपील मंजूरी की जाती है। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले रद्द किये जाते हैं। अगर अन्य आरोपों में आसिया को कैद रखने की जरूरत नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाता है।”
पीठ के अन्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा ने विस्तृत फैसले में लिखा है कि पैगम्बर मोहम्मद या कुरान का अपमान करने की सजा मौत या उम्र कैद है लेकिन इस मामले में अमूमन झूठे इल्जाम लगाये जाते रहे हैं।
फैसले के बाद आसिया बीबी ने जेल से ही मीडिया से कहा, “ मैंने जो सुना है, उस पर भरोसा नहीं कर सकती। मैंने सुना है कि मैं अब बाहर जा सकती हूं। क्या वे मुझे सचमुच बाहर जाने देंगे। मुझे नहीं मालूम कि क्या कहना चाहिए, मैं बहुत खुश हूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा।”
बीबी के पति आशिक मसीह ने भी फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, “मैं बहुत खुश हूं। मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। हम ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। हम इंसाफ दिलाने के लिए न्यायाधीशों के शुक्रगुजार हैं। हम जानते थे कि आसिया निर्दोष है।”
श्रवण.यामिनी
वार्ता
More News
म्यांमार में ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से 22 हुए घायल

म्यांमार में ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से 22 हुए घायल

18 Apr 2024 | 6:53 PM

यांगून, 18 अप्रैल (वार्ता) म्यांमार के यांगून क्षेत्र में तीर्थयात्रियों को ले जा रहे एक ट्रक और दो अन्य वाहनों की टक्कर में 22 लोग घायल हो गये। श्वे मायितर बचाव संगठन के एक अधिकारी ने गुरुवार को शिन्हुआ को यह जानकारी दी।

see more..
image