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पीटीआई नेताओं के खिलाफ देशद्रोह के आरोपों पर फैसला करेगी समिति

इस्लामाबाद 15 जुलाई (वार्ता) पाकिस्तान की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को एक समिति के गठन को यह तय करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सहित शीर्ष नेताओं के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद-6 के तहत देशद्रोह की कार्रवाई की जानी चाहिए।
कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस से बात करते हुए सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि कानून मंत्री आजम नजीर तरार के नेतृत्व में एक समिति के गठन को मंजूरी दी गई है।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सुश्री औरंगजेब ने कहा कि कैबिनेट ने तत्कालीन पीएम खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली के पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले से संबंधित एक स्वत: संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत फैसले का स्वागत किया।
गत अप्रैल में श्री सूरी ने इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को ‘असंवैधानिक’ बताते हुए खारिज कर दिया था और उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि इस कदम को ‘विदेशी शक्तियों’ का समर्थन प्राप्त था।
शीर्ष अदालत ने हालांकि, बाद में पीटीआई के विदेशी षड्यंत्र के दावों को खारिज कर दिया था और कहा था कि अदालतें अटकलों पर नहीं , बल्कि सबूतों पर फैसला देती हैं।
एक अतिरिक्त नोट में, न्यायमूर्ति मजहर आलम खान मियांखेल ने देखा कि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी, तत्कालीन पीएम खान, तत्कालीन नेशनल एसेंबली स्पीकर असद कैसर, पूर्व डिप्टी स्पीकर सूरी और पूर्व कानून मंत्री फवाद चौधरी ने अपने अधिकार का उल्लंघन किया और इसे सांसदों पर छोड़ दिया था। साथ ही यह तय करने के लिए कि क्या उनके कृत्यों पर अनुच्छेद 6 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं।
सुश्री औरंगजेब ने कहा कि समिति अपने सुझाव केंद्रीय कैबिनेट की अगली बैठक में पेश करेगी।
संजय अशोक
वार्ता
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