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आजादी मार्च तोड़फोड़ से जुड़े मामलों में खान की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ी

इस्लामाबाद, 21 जुलाई (वार्ता) इस्लामाबाद की एक जिला एवं सत्र अदालत ने 25 मई को पीटीआई के आजादी मार्च के दौरान कथित तोड़फोड़ से जुड़े 10 मामलों में पार्टी अध्यक्ष इमरान खान की अंतरिम जमानत 30 जुलाई तक बढ़ा दी है।
पीटीआई के लंबे मार्च के बाद इस्लामाबाद के विभिन्न पुलिस थानों में इमरान खान के खिलाफ कम से कम 15 मामले दर्ज हैं।
जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश कामरान बशारत मुफ्ती ने गुरुवार को सुनवाई की शुरूआत में पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए दायर एक आवेदन को मंजूरी दे दी और 10 मामलों में उनकी अंतरिम जमानत 30 जुलाई तक बढ़ा दी।
श्री खान के वकील ने कोहसर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को अंतरिम जमानत देने के लिए अदालत से गुहार लगाई, जिस पर न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि वह मामले में नई जमानत मांग रहे हैं, इसलिए उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी है।
अदालत मामले में नए अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर 30 जुलाई को सुनवाई करेगी।
देव,आशा
वार्ता
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