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दुनिया


चीन में गुरुवार से साइबर सुरक्षा कानून प्रभावी

संघाई. 29 मई (रायटर) साइबर आतंकवाद और हैकिंग के बढ़ते खतरों का सामना कर रहा चीन गुरुवार से एक विवादास्पद कानून लागू करेगा जिसके तहत देश में कार्यरत कंपनियों के डाटा और स्टोरेज पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
सरकारी समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ने आज यह जानकारी दी। एजेंसी के अनुसार गत नवम्बर में संसद से पारित इस कानून में ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जानकारियां एकत्र करने और बेचने पर रोक लगाने का प्रावधान है। साथ ही दुरूपयोग की स्थिति में उपभोक्ताओं की सूचनाओं को हटाया भी जा सकता है।
एजेंसी ने कहा,“ इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों और व्यक्तिगत जानकारियों से छेड़छाड़ करने वालों को भारी जुर्माना भरना होगा।”
विदेशी व्यापार समूह चीनी नियामकों की कोशिश थी कि कानून को लागू करने में विलम्ब किया जाये। उनका मानना है इस कानून के लागू होने से उनकी गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित होगीं।
संजय आशा
रायटर
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