कोलकाता, 21 फरवरी (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी ) ने संदेशखाली में “निर्दोष और गरीब महिलाओं” पर कथित उत्पीड़न और यौन हमलों की मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।
एनएचआरसी ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा , 'आयोग ने पाया है कि उत्तर 24 परगना जिले के अंतर्गत संदेशखाली में हाल की घटनाएं, जैसा कि विभिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिपोर्ट की गई हैं, प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों के उल्लंघन का संकेत देती हैं।
, विज्ञप्ति में कहा गया, “इसलिए, मानवाधिकार संरक्षण (पीएचआर) अधिनियम, 1993 की धारा 12 (ए) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करना, मानवाधिकारों को संरक्षित, संरक्षित और बढ़ावा देना और हिंसा की रिपोर्ट की गई घटनाओं का स्वत: संज्ञान लेना अनिवार्य हो जाता है। ”
तदनुसार, एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर संदेशखाली में हुई हिंसा के संबंध में चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
सैनी
वार्ता