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जाली नोट तस्कर को एनआईए की पुलिस रिमांड

जाली नोट तस्कर को एनआईए की पुलिस रिमांड

पटना 23 जनवरी (वार्ता) बिहार में पूर्णिया के जाली नोट मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए अभियुक्त से हिरासती पूछताछ के लिए पटना की एक विशेष अदालत ने उसे पांच दिन की पुलिस रिमांड पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे जाने का आदेश दिया।

एनआईए के अधिकारियों ने विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार की अदालत में एक आवेदन दाखिल कर अनुरोध किया था कि मामले में गिरफ्तार किए गए मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र निवासी मो. मुमताज से इस मामले के उद्भेदन के लिए पूछताछ किया जाना आवश्यक है। एनआईए ने अभियुक्त मो. मुमताज को पुलिस रिमांड पर सौंपे जाने की प्रार्थना की थी।

अदालत ने एजेंसी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अभियुक्त को पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर हिरासती पूछताछ के लिए एनआईए को सौंपे जाने का आदेश आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर, पटना के अधीक्षक को दिया है।

गौरतलब है कि 03 दिसंबर 2019 को उत्पाद एवं सीमा शुल्क आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर पूर्णिया जिले में मो. मुमताज को गिरफ्तार किया था और उसके पास से एक लाख 90 हजार 500 रुपये के फर्जी नोट बरामद करने का दावा किया था। जांच के क्रम में आतंकवादी गतिविध का लता चलने पर मामला एनआईए को सुपुर्द किया गया था।

एनआईए ने भारतीय दंड विधान की धाराओं के अतिरिक्त विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धाराओं में भी अपनी प्राथमिकी दर्ज कर पटना स्थित विशेष अदालत को सौंपी थी। 22 जनवरी 2020 को अभियुक्त को पूर्णिया से लाकर पटना की विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहां उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए न्यायालय ने पटना के आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर भेज दिया था। खास बात यह है कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने के बाद जांच की अवधि 180 दिनों की हो जाती है।

सं सूरज

वार्ता

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