नयी दिल्ली, 19 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर चुनाव चिह्न की जगह प्रत्याशी की रंगीन फोटो, नाम, उम्र और शैक्षणिक योग्यता अंकित करने संबंधी याचिका पर फिलहाल कोई नोटिस जारी करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया तथा याचिका की प्रति सरकार के विधि अधिकारियों को सौंपे जाने का याचिकाकर्ता को निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी नेता अश्विनी उपाध्याय को कहा कि वह एटर्नी जनरल को याचिका की प्रति सौंपे।
न्यायालय ने कहा कि वह इस चरण में नोटिस जारी नहीं कर सकता।
खंडपीठ ने सुनवाई शुरू होते ही श्री उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह से कहा कि मौजूदा प्रक्रिया के कारण क्या दिक्कत आ रही है?
इस पर श्री सिंह ने कहा कि उम्मीदवार की महत्ता, उसकी लोकप्रियता आदि ईवीएम में नहीं दिखती।
न्यायमूर्ति बोबडे ने इसके बाद कहा, “हम इस चरण में नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं। आप एटर्नी जनरल को याचिका की एक प्रति सौंपे।”
सुरेश.श्रवण
वार्ता