नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के अलीपुर इलाके में खुले नाले में गिरने से पांच वर्षीय बालक की हुयी मौत की घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुये दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष, दिल्ली नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
आयोग की गुरुवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, आठ अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि सात अक्टूबर, 2024 को उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के अलीपुर इलाके में पांच वर्षीय बालक की खुले नाले में गिर जाने से मौत हो गयी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, वहां काम करने वाले ठेकेदार ने कथित तौर पर बिना किसी चेतावनी या संकेत लगाये कई जगहों पर नाले को खुला छोड़ दिया था।
आयोग ने बताया कि हाल के दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह की यह पांचवीं घटना है।
आयोग ने उनसे सभी मामलों में दर्ज प्राथिमिकी की स्थिति, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई और मृतक के परिजनों को दिये गये मुआवजे की स्थिति की जानकारी देने का भी आदेश दिया है।
इसके अलावा, आयोग ने ऐसी घटनायें दोबारा न हो, इसके लिये अधिकारियों की ओर से उठाये गये या उठाये जाने वाले प्रस्तावित कदमों के बारे में भी जानकारी देने के लिये कहा।
श्रद्धा.श्रवण
वार्ता