भुवनेश्वर 09 अप्रैल (वार्ता) कोरोना वायरस (कोविड-19) की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मामलों के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को बिना मास्क पकड़े जाने पर लगाए जाने वाली जुर्माने की राशि को बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। राज्य में शुक्रवार से सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क पहने पकड़े जाने पर जुर्माने के तौर पर दो हजार रुपये वसूला जाएगा। सरकारी आदेश के मुताबिक लगातार दो दिन बिना मास्क पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का (हर बार) देना पड़ेगा और उसके बाद इस नियम का उल्लंघन करने पर पांच हजार रुपये जुर्माने के तौर पर भुगतान करना पड़ेगा।
इससे पहले राज्य सरकार ने दो बार तक इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्मान की राशि 1000 रुपये रखी था और उसके बाद नियम तोड़ने पर पांच हजार रुपये जुर्माना देना पड़ता था।
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा राज्य में कोविड-19 के प्रसार को रोकने लिए शुरू किए गए 14 दिवसीय मास्क अभियान के तहत मास्क नहीं पहनने पर लगाने वाले जुर्माने को दोगुना गया गया है। श्री पटनायक ने लोगों से अपील की है कि वे बिना मास्क पहने घर से न निकले। संक्रमण को रोकने के लिए अपने नाक तथा मुंह को अच्छी तरह से ढंके। उन्होंने कहा कि संक्रमण की दूसरी लहर शुरू हो गयी है तथा कई राज्यों में लॉकडाउन, शटडाउन तथा नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, लेकिन हम लॉकडाउन को लागू किए बिना इस संक्रमण को रोक सकते हैं, यदि पर कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें तथा सही तरीके से मास्क पहने तो।
उन्होंने माताओं से अपील की है कि यदि परिवार का कोई सदस्य बाहर जाए, तो माताएं यह सुनिश्चित करें कि बाहर जाने वाला व्यक्ति मास्क पहना हो। उन्होंने कहा कि यदि माताएं सजग रहेंगी, तो कोविड-19 आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार बाहर निगरानी करेगी तथा माताएं घर में निगरानी करेंगी, ताकि हम लॉकडाउन की स्थिति में जाने से बच जाए।
संतोष
वार्ता