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शाहीन बाग मामले में जनहित में कार्रवाई करें अधिकारी: हाई कोर्ट

शाहीन बाग मामले में जनहित में कार्रवाई करें अधिकारी: हाई कोर्ट

नयी दिल्ली, 14 जनवरी (वार्ता) दिल्ली उच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 15 दिसंबर से बंद कालिंदी कुंज-शाहीन बाग खंड को खोलने का निर्देश देने संबंधी याचिका पर सुनवाई की और अधिकारियों को जनहित में कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति हरि शंकर की खंडपीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह प्रदर्शनकारियों को दी गई अनुमति को ध्यान में रखते हुए जनहित में कानून के अनुसार कार्रवाई करें। अदालत ने संबंधित अधिकारियों से जनहित में कानून-व्यवस्था बनाए रखने को कहा।

अधिवक्ता-सह-सामाजिक कार्यकर्ता अमित साहनी ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर कालिंदी कुंज-शाहीन बाग खंड और ओखला अंडरपास खुलवाने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त को निर्देश देने की मांग की थी।

ये मार्ग नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ चल रहे विरोध के सिलसिले में 15 दिसंबर को बंद कर दिये गये थे। उन्होंने कहा कि ये मार्ग बंद होने से प्रतिदिन उन लाखों यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है जिन्हें अलग-अलग मार्गों से जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। श्री साहनी ने बताया कि जो बच्चे उस मार्ग से जाते हैं वे स्कूल के समय से दो घंटे पहले घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं और अधिकारी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लाखों यात्रियों को राहत देने के लिए उचित कार्रवाई करने में विफल रहे हैं।

उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को एक और याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था जिसमें शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने का निर्देश देने की मांग की गयी थी ताकि डीएनडी मार्ग पर यातायात जाम से छुटकारा मिल सके।

यामिनी, प्रियंका

वार्ता

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