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मृतक आश्रित में नियुक्त को पुरानी पेंशन नहीं दी जा सकती - उच्च न्यायालय

मृतक आश्रित में नियुक्त को पुरानी पेंशन नहीं दी जा सकती - उच्च न्यायालय

प्रयागराज 11 फरवरी(वार्ता)इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त कर्मी को पुरानी पेंशन नही दी जा सकती।

न्यायालय ने कहा है कि मृतक आश्रित सेवा नियमावली स्वतः नियुक्ति की व्यवस्था नही करती। नियुक्ति के लिए अर्जी देने पर ही विचार किया जायेगा। यह भर्ती का जरिया भी नहीं है। केवल नियुक्ति की मांग में अर्जी देने से कोई अधिकार सृजित नही होता। न्यायालय ने याची को पुरानी पेंशन का लाभ देने से इंकार कर दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी ने रमेश कुमार की याचिका पर दिया।

गौरतलब है कि याची के पिता भगवान प्रसाद जूनियर हाईस्कूल मझगवां मिर्जापुर में सहायक अध्यापक थे। सेवाकाल में 31 जनवरी 2005 को मौत हो गयी। याची ने 28 फरवरी 2005 को अर्जी दी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 15 अप्रैल को सहायक अध्यापक नियुक्त किया। एक अप्रैल 2005 को नई पेंशन स्कीम लागू हो गयी थी। याची का कहना था कि उसने पुरानी पेंशन स्कीम के समय ही अर्जी दी थी। जिसे न्यायालय ने सही नहीं माना और याचिका खारिज कर दी।

सं भंडारी

वार्ता

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