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सीएमएचओ की कुर्सी से लेकर जीप तक कुर्क के आदेश

सीएमएचओ की कुर्सी से लेकर जीप तक कुर्क के आदेश

श्रीगंगानगर,09 फरवरी (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर के सैंशन न्यायालय ने एक कार्मिक का बकाया वेतन का भुगतान नहीं करने पर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय की जीप, कुर्सी तथा अन्य सरकारी सामान कुर्क करने के आदेश दिए है।

सैशन न्यायालय के नाजिर अनिल गोदारा ने बताया कि शहर की पुरानी आबादी निवासी ओमप्रकाश नायक द्वारा श्रम न्यायालय में दायर परिवाद में कहा कि उसने 19 जून 1984 से एक नवम्बर 1986 तक दैनिक मजदूरी पर श्रमिक के रूप में काम किया था। इसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्यालय ने उसकी अकारण सेवाएं समाप्त कर दी थी।

परिवादी ने इस आदेश को चुनौति देते हुए न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने 31 जनवरी 2012 को श्री नायक को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मानते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उसका 20 अक्टूबर 1986 से अब तक बकाया वेतन, अन्य परिलाभ एवं साढ़े सात प्रतिशत ब्याज सहित 23 लाख 27 हजार 639 रुपए चुकाने के आदेश दिए। विभाग ने यह राशि भुगतान करने की बजाय राजस्थान उच्च न्यायालय में इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की जिसे उच्च न्यायालय ने खारीज कर दी। प्रार्थी ने न्यायालय में दायर याचिका खारिज होने के बावजूद राशि नहीं देने पर याचिका दायर की।

इसके बाद श्रम न्यायालय ने 28 सितम्बर 2018 और 17 जनवरी 2019 को भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सरकारी सामान को कुर्क के आदेश किए लेकिन पालना नहीं हुई। इसके बाद सैशन न्यायालय ने जीप, कुर्सी, अलमारी, मेज, चार पंखें, दो एसी, तीन सोफासेट, दस अलमारी आदि सरकारी सामान कुर्क कर बकाया राशि चुकाने के आदेश जारी कर दिये।

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