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करंट से मौत के मामले में आश्रितों को 34 लाख रुपए से अधिक देने के आदेश

करंट से मौत के मामले में आश्रितों को 34 लाख रुपए से अधिक देने के आदेश

झुंझुनूं, 01 जून (वार्ता) राजस्थान के झुंझुनूं में अदालत ने करंट से एक रोडवेज कर्मचारी की मौत हो जाने के मामले में मृतक के आश्रित को 34 लाख 53 हजार 172 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का आदेश दिया है।

जिला न्यायाधीश झुंझुनूं अतुल कुमार सक्सेना ने रोडवेज कर्मचारी राजेन्द्र प्रसाद जाट की बिजली के करंट से मृत्यु के मामले में यह निर्णय दिया। मामले के अनुसार झुंझुनूं जिले में उदयपुरवाटी तहसील के बजावा रावत निवासी राजेंद्र प्रसाद की पत्नी सुनीता, पुत्र संदीप एवं माता भागोती देवी ने न्यायालय के समक्ष हर्जाने का एक दावा कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण विद्युत छावसरी, सहायक अभियंता ग्रामीण विद्युत बड़ागांव, अधिशाषी अभियंता विद्युत वृत नवलगढ़, अधीक्षण अभियंता विद्युत वृत झुंझुनू एवं प्रबंध निदेशक अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जयपुर के विरूद्ध पेश किया कि राजेंद्र प्रसाद झुंझुनू आगार में मैकेनिकल ग्रेड तृतीय के पद पर तैनात था तथा गत वर्ष 22 जून को पूर्वाह्न करीब ग्यारह बजे राजेंद्र प्रसाद अपने खेत में फसल में पानी लगाने के लिए एल्युमिनियम के फव्वारे की पाइप की लाइन लगा रहा था कि खेत में से गुजर रही 11 केवी विद्युत लाइन के तार काफी नीचे होने के कारण फव्वारा पाइप विद्युत तार के संपर्क में आने से विद्युत करंट लगने से राजेंद्रप्रसाद की मृत्यु हो गई।

इस मामले में पुलिस थाना गुढ़ागौडज़ी पर मामला दर्ज किया गया तथा मृतक का पोस्टमार्टम एवं पंचनामा पुलिस द्वारा तैयार किया गया और राजेन्द्र प्रसाद की मौत बिजली के करंट लगने से होना पाया गया।

राजेन्द्र प्रसाद के खेत में 11 केवी लाइन के तार नीचे झूलते हुए जमीन से केवल आठ-साढ़े आठ फुट ऊंचे ही थे। इस संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी इस बारे में कई बार अवगत कराया जा चुका था। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विद्युत अधिकारियों की लापरवाही एवं उपेक्षा की वजह से बिजली के तार नीचे होने के कारण राजेंद्रप्रसाद को करंट लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले एक करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति मांगी गई।

अदालत ने यह राशि निर्णय की तिथि से दो माह के अंदर अदायगी के आदेश दिए। इसमें तीस लाख रुपए की राशि मृतक की बेवा की सावधि जमा खाते में किसी राष्ट्रीय बैंक तथा शेष चार लाख 53 हजार 172 रुपए की राशि मय ब्याज उसके बचत खाते में जमा कराने आदेश दिये गये है।

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