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हत्या के प्रयास मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर रोक

हत्या के प्रयास मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर रोक

पटना 29 मार्च (वार्ता) बिहार में पटना की जिला एवं सत्र अदालत ने नाजायज मजमा बनाकर हत्या के प्रयास एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के एक मामले में आज जन अधिकार पार्टी (जाप) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मधेपुरा के निवर्तमान सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्रप्रताप मिश्रा की अदालत ने यह आदेश सांसद श्री यादव की ओर से दाखिल की गई अग्रिम जमान अर्जी की सुनवाई के दौरान दिया है। सांसद की ओर से उनके वकील पांडेय संजय सहाय की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने पुलिस से मामले में जमा किये गये ब्यौरेवार सबूत (केस डायरी) की मांग की है। अदालत ने केस डायरी पेश करने के लिए 08 अप्रैल 2019 की तिथि निश्चित करते हुये याचिका को आगे की सुनवाई के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अष्टदश) के न्यायालय को सौंप दिया है।

मामला राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र स्थित धरना स्थल पर 21 दिसंबर 2018 का है। आरोप के अनुसार, सांसद श्री यादव के नेतृत्व में जाप के लगभग 300 कार्यकर्ताओं ने राजभवन मार्च का प्रयास किया और रोके जाने पर पुलिस पर जानलेवा हमला किया, जिसमें गर्दनीबाग थानाध्यक्ष घायल हो गये और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में श्री यादव समेत 25 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।

सं सूरज सतीश

वार्ता

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